◦भवन योजनाओं और भवन निर्माण की मंजूरी और अनुमति आदि से संबंधित अन्य सभी कार्यों की जांच।
◦लेआउट का मुद्दा।
◦छावनी निधि सड़कों, भवनों और नालियों आदि के सभी प्रकार के रखरखाव कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
◦सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य से सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करना।
अतिक्रमण
बोर्ड के अधिकारियों की यात्रा के दौरान, छावनी भूमि (कक्षा C & B-4) / रक्षा भूमि (कक्षा C & B-4 भूमि को छोड़कर) पर अतिक्रमण, यदि देखा गया, तो पीपीई अधिनियम के तहत नोटिस व्यक्ति को जारी किया जाता है ( s) छावनी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में और (डी ईओ) भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में, डीईओ, मेरठ को सूचित किया जाता है। संबंधित पक्षों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाता है या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड / डीईओ द्वारा संबंधित व्यक्तियों के जोखिम और लागत को हटा दिया जाता है।
अनधिकृत निर्माण
यदि कोई व्यक्ति बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भवन का निर्माण करता है, तो निर्माण को अनधिकृत माना जाता है। बोर्ड के अधिकारियों की यात्रा के दौरान यदि अनधिकृत निर्माण पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे हटाने के लिए पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। पार्टी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248/320 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। पार्टी को कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए कंपोजिशन बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करना है और यदि इसे उपनियमों और एफएसआई के भीतर पाया जाता है, तो बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार आवश्यक कंपोजिशन शुल्क चार्ज करके कंपाउंड किया जाता है। हालांकि, यदि निर्माण एफएसआई के भीतर नहीं है / या इमारत के उपनियमों के अनुसार है, तो मालिक के जोखिम और लागत को हटाने की आवश्यकता होती है।
सामान्य भूमि रजिस्टर
सामान्य भूमि रजिस्टर (जीएलआर) छावनी में स्थित भूमि और कार्यकाल के संबंध में भारत सरकार का प्रमाणित रिकॉर्ड है। यह छावनी बोर्ड द्वारा सिविल क्षेत्र में स्थित भूमि के संदर्भ में और रक्षा संपदा अधिकारी, मेरठ द्वारा गैर-नागरिक क्षेत्रों में स्थित भूमि के संबंध में है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है और किसी को भी बोर्ड या डीईओ को मामूली शुल्क देकर निरीक्षण किया जा सकता है जैसा भी मामला हो। जीएलआर की तुलना राज्य सरकार के ‘खतौनी’ से की जा सकती है। इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण या विभाग सक्षम नहीं है। जी एलआर के अनुरूप, जी एलआर नामक एक योजना भी मौजूद है, जो छावनी में स्थित भूमि के विभिन्न सर्वेक्षण नंबरों के साइट मानचित्र को दर्शाती है। जी एलआर में दर्ज प्रविष्टियों में Sy.No., क्षेत्र, विवरण / संपत्ति का उद्देश्य, भूमि का वर्गीकरण शामिल है। , जमीन और एचओआर के नाम पर। जीएलआर एक कानूनी दस्तावेज है और इसमें उल्लिखित प्रविष्टियां कानूनों की अदालत में स्वीकार्य हैं।
जीएलआर रिकॉर्ड के सीटीसी कैसे प्राप्त करें
जी एल आर में उल्लिखित किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर या कार्यालय में उपलब्ध सामान्य आवेदन फॉर्म पर आवेदन कर सकता है। आवेदक को यह रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे जीएलआर अर्क कहा जाता है।
जीएलआर योजना
जीएलआर में उल्लिखित किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति सर्वेक्षण संख्या और उसकी सीमाओं को इंगित करते हुए रिकॉर्ड में एक योजना (मानचित्र) की आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को यह रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए शुल्क देना होगा, जिसे जीएलआर योजना कहा जाता है।