बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

यह प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्य होगा, जहां तक उसके निपटान परमिट के लिए धन, के लिए छावनी के भीतर उचित प्रावधान करने के लिए -

  • (i) प्रकाश सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों;
  • (ii) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को पानी देना;
  • (iii) गलियों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों का उन्मूलन करना और विषाक्त वनस्पतियों को हटाना;

  • (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय ट्रेडों, कॉलिंग और प्रथाओं का विनियमन;
  • (v) सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवांछनीय अवरोधों और अनुमानों को हटाना;

  • (vi) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित या हटाना;
  • (vii) मृतकों के निपटान के लिए स्थानों का अधिग्रहण, रखरखाव, परिवर्तन और विनियमन;
  • (viii) गलियों, पुलियों, पुलों, कार्यवाहियों, बाजारों, वध-गृह, शौचालय, निजी, मूत्रालयों, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और रखरखाव;
  • (ix) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण और रखरखाव;
  • (x) पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान करना या व्यवस्था करना, जहां ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदूषण के पानी की रखवाली, और प्रदूषित पानी को ऐसा करने से रोकना;
  • (xi) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण;
  • (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जाँचना; उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव;

  • (xiii) सार्वजनिक अस्पतालों, मातृत्व और बाल कल्याण केंद्रों और औषधालयों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन, और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना;
  • रखरखाव या समर्थन, और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना; (xiv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव या सहायता;
  • (xv) आग बुझाने में सहायता प्रदान करना, और आग लगने पर प्रकाश और संपत्ति की रक्षा करना;
  • (xvi) बोर्ड के प्रबंधन में निहित या उसे सौंपी गई संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना;
  • (xvii) नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव;
  • (xviii) नगर नियोजन योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना;
  • (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना;
  • (xx) सड़कों और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन;
  • (xxi) भवन निर्माण या फिर से खड़ा करने की अनुमति के अनुसार;
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, प्रचार या समर्थन;
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने और उसके बाद होने वाले खर्च;
  • (xxiv) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू होने वाले किसी अन्य दायित्व को पूरा करना।