बोर्ड का अध्यक्ष

सेना का स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में ब्रिगेडियर पी. जे. प्रभाकरण, छावनी बोर्ड क्लेमेंट टाउन के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड अध्यक्ष के कर्तव्य निम्नानुसार हैं

1. जब तक कि उचित कारण से रोका न जाए, बोर्ड की सभी बैठकों में बुलाना और अध्यक्षता करना और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करना।
2. बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन को नियंत्रित, प्रत्यक्ष और पर्यवेक्षण करना।
3. सभी कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष द्वारा या इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से लगाए या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए; तथा
4. इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस अधिनियम द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध, सीमा और शर्तों के अधीन।
5. बोर्ड की बैठक के अन-कंडक्ट भाग में भाग लेने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा किसी अन्य सदस्य को निलंबित करने के लिए बैठक के दौरान घास कदाचार के मामले में।
अध्यक्ष लिखित रूप में आदेश देकर, उपाध्यक्ष को Cl में निर्दिष्ट सभी शक्तियों या कर्तव्यों के बारे में बता सकते हैं। (सी) उप-धारा (1) किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य के अलावा, जिसे वह बोर्ड के संकल्प द्वारा स्पष्ट रूप से सौंपने के लिए मना किया जाता है।
इस धारा के तहत अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई किसी भी शक्तियां, कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन की कवायद ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन होगी, यदि कोई हो, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और नियंत्रण के लिए और संशोधन द्वारा किया जा सकता है। अध्यक्ष उप-धारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को बोर्ड को और सामान्य अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान को सूचित किया जाएगा।